ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है, जो जुलाई 2024 में इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम नहीं कर सके थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए टैक्स रिटर्न-फाइलिंग यूटिलिटीज को जल्द अपडेट करेगा। इसके बाद जो टैक्सपेयर्स जुलाई 2024 में रिबेल का फायदा नहीं उठा सके थे वे रिबेट क्लेम कर सकेंगे।
