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Income Tax: क्या आपको जुलाई 2024 में टैक्स में रिबेट नहीं मिला था? आप 15 जनवरी तक रिवाइज ITR फाइल कर रिबेट क्लेम कर सकते हैं

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है वे 12,500 रुपये के रिबेट के हकदार हैं। जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 25,000 रुपये तक के रिबेट की इजाजत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 07, 2025 पर 5:34 PM
Income Tax: क्या आपको जुलाई 2024 में टैक्स में रिबेट नहीं मिला था? आप 15 जनवरी तक रिवाइज ITR फाइल कर रिबेट क्लेम कर सकते हैं
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है।

ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है, जो जुलाई 2024 में इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम नहीं कर सके थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए टैक्स रिटर्न-फाइलिंग यूटिलिटीज को जल्द अपडेट करेगा। इसके बाद जो टैक्सपेयर्स जुलाई 2024 में रिबेल का फायदा नहीं उठा सके थे वे रिबेट क्लेम कर सकेंगे।

इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में स्पेशल रिबेट

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम (Income Tax Old Regime) के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है वे 12,500 रुपये के रिबेट के हकदार हैं। जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 25,000 रुपये तक के रिबेट की इजाजत है। पिछले साल जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान ऐसे कई टैक्सपेयर्स थे जिन्हें रिबेट का फायदा नहीं मिल सका था। उदाहरण के लिए अगर किसी टैक्सपेयर की सैलरी से इनकम 5 लाख रुपये थी और FY24 में शेयरों की बिक्री से 2 लाख रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ था तो वह सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट का हकदार था।

कई टैक्सपेयर्स जुलाई में स्पेशल रिबेट क्लेम नहीं कर सके थे

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