अगले वित्त वर्ष (2025-26) में कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम की जगह नई रीजीम के इस्तेमाल का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में नई रीजीम के लिए हुए ऐलान हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी हैं। उन्होंने नई रीजीम में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए हैं। अगर आपने नई रीजीम के इस्तेमाल का फैसला किया है तो आपको अपनी टैक्स-प्लानिंग में बदलाव करना पड़ेगा।
इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है डिडक्शन
इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में टैक्स-सेविंग्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसकी वजह यह है कि इस रीजीम में कई इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन मिलता है। जो टैक्सपेयर्स इन डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें ओल्ड रीजीम में बने रहना होगा। ऐसे लोग इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत दो बच्चों की स्कूल-कॉलेज की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।
स्कूल या कॉलेज की सिर्फ ट्यूशन फीस पर डिडक्शन
अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए 1.5 लाख रुपये की लिमिट है। यह ऐसा डिडक्शन है, जिसका फायदा उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग बच्चों की फीस चुकाते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ऐसा डिडक्शन है, जिसे हर पेरेंट्स को क्लेम करना चाहिए। इसके लिए ज्यादा औपचारिकता भी नहीं है।
प्ले स्कूल की फीस पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
अगर आपके बच्चे प्लेस्कूल, क्रेच या नर्सरी में पढ़ते हैं तो भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज की दूसरी फीस पर डिडक्शन की इजाजत नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप स्कूल को कैपिटेशन या डोनेशन देते हैं या स्कूल बस का पेमेंट करते हैं तो उस पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे।
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डिडक्शन क्लेम करने का क्या है तरीका?
अगर आप ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने का मौका नहीं चूकना चाहते हैं तो आपको एक वित्त वर्ष में स्कूल या कॉलेज को चुकाई गई कुल ट्यूशन फीस का सर्टिफिकेट लेना होगा। कई स्कूल जनवरी तक पूरे वित्त वर्ष की फीस ले लेते हैं। आप जनवरी में आखिरी फीस के पेमेंट के बाद स्कूल से ट्यूशन फीस पेमेंट का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां तो अपने एंप्लॉयर से जनवरी के मध्य तक यह सर्टिफिकेट जमा करने को कहती हैं। अगर आप सेल्फ एंप्लॉयड हैं या बिजनेस करते हैं तो आप इस वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त स्कूल फीस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी घट जाएगी।