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ITR Filing 2025: AIS में मिसमैच की परेशानी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया सुधारने का रास्ता

ITR Filing 2025: ITR फाइलिंग के दौरान AIS में गलतियां सामने आ रही हैं, जैसे डुप्लिकेट या मिस-क्लासिफाइड एंट्री। इनकम टैक्स विभाग ने इन्हें सुधारने का तरीका बताया है। जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jul 17, 2025 पर 7:01 PM
ITR Filing 2025: AIS में मिसमैच की परेशानी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया सुधारने का रास्ता
ITR फाइल करने से पहले AIS और फॉर्म 26AS दोनों का मिलान जरूर करें।

ITR Filing 2025: कई टैक्सपेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के दौरान एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में गड़बड़ी की शिकायत की है। इस पर इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है। विभाग का कहना है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने से पहले AIS की सावधानी से जांच करनी चाहिए।

हर गलत एंट्री पर दे सकते हैं फीडबैक

आयकर विभाग के मुताबिक, अगर AIS में कोई भी एंट्री गलत या अधूरी दिखाई दे रही है, तो टैक्सपेयर को उस ट्रांजैक्शन पर फीडबैक सबमिट करना चाहिए। इसके लिए 'Optional' या 'Add Feedback' ऑप्शन का इस्तेमाल करके संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।

फीडबैक की जांच के बाद अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो AIS में बदलाव कर दिया जाएगा। हालांकि, टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे फीडबैक का स्टेटस- Accepted या Rejected पोर्टल पर लगातार ट्रैक करें।

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