आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ITR-3 फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। गुरुवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आयकर विभाग ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-3 को 30 अप्रैल को नोटिफाई किया गया है। यह फॉर्म बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट और गेन से कमाई करने वाले व्यक्तियों और HUFs (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) की ओर से फाइल किया जाता है। इन टैक्सपेयर्स में प्रोपराइटर्स, फ्रीलांसर; डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स; फर्म्स में पार्टर (फर्म से केवल सैलरी या ब्याज कमाने वालों को छोड़कर) आते हैं।