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Income Tax Return: सरकार ने ITR-3 फॉर्म किया नोटिफाई, क्या हुए हैं बदलाव; किसे करना होता है फाइल

CBDT ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-3 फॉर्म में महत्वपूर्ण अपडेट किए हैं। 'शेड्यूल AL' के तहत एसेट्स और लायबिलिटीज की रिपोर्टिंग के लिए थ्रेसहोल्ड 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। सेक्शन 80C और सेक्शन-वाइज TDS रिपोर्टिंग जैसे डिडक्शन के लिए ड्रॉपडाउन भी पेश किए गए हैं

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड May 02, 2025 पर 3:51 PM
Income Tax Return: सरकार ने ITR-3 फॉर्म किया नोटिफाई, क्या हुए हैं बदलाव; किसे करना होता है फाइल
इससे पहले 29 अप्रैल को सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म को नोटिफाई किया था।

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ITR-3 फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। गुरुवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आयकर विभाग ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-3 को 30 अप्रैल को नोटिफाई किया गया है। यह फॉर्म बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट और गेन से कमाई करने वाले व्यक्तियों और HUFs (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) की ओर से फाइल किया जाता है। इन टैक्सपेयर्स में प्रोपराइटर्स, फ्रीलांसर; डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स; फर्म्स में पार्टर (फर्म से केवल सैलरी या ब्याज कमाने वालों को छोड़कर) आते हैं।

इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के साथ-साथ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस या अन्य सोर्सेज से इनकम है, वे भी ITR-3 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या बदलाव हुए

- नए ITR-3 फॉर्म में 'शेड्यूल AL' के तहत एसेट्स और लायबिलिटीज की रिपोर्टिंग के लिए थ्रेसहोल्ड 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे मिडिल इनकम वाले करदाताओं पर डिस्क्लोजर का बोझ कम हो गया है।

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