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इनवेस्टर्स के हित में सेबी का बड़ा फैसला, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां 3% से ज्यादा एग्जिट लोड नहीं वसूल सकेंगी

सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एग्जिट लोड की मैक्सिमम लिमिट 5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दी। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम इनवेस्टर्स से 3 फीसदी से ज्यादा एग्जिट लोड नहीं वसूल सकेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 12, 2025 पर 8:56 PM
इनवेस्टर्स के हित में सेबी का बड़ा फैसला, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां 3% से ज्यादा एग्जिट लोड नहीं वसूल सकेंगी
सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने 12 सितंबर को सेबी बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया।

सेबी ने 12 सितंबर को बोर्ड की मीटिंग में म्यूचु्अल फंड इनवेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ बड़े फैसले लिए। सेबी का मानना है कि इससे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में आबादी के बड़े हिस्से की दिलचस्पी बढ़ेगी। सेबी म्यूचुअल फंड इनवेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए भी लगातर कदम उठा रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने इन फैसलों के बारे में बताया।

अभी एग्जिट लोड की मैक्सिमम सीमा 5 फीसदी थी

SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एग्जिट लोड की मैक्सिमम लिमिट 5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दी। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम इनवेस्टर्स से 3 फीसदी से ज्यादा एग्जिट लोड नहीं वसूल सकेगी। इस कदम से एक तरफ इनवेस्टर्स को फायदा होगा तो दूसरी तरफ कम लिक्विड सिक्योरिटीज में इनवेस्ट करने वाले स्कीमों को आसान होगी।

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