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New Income Tax Draft Rules: ₹20 लाख से कम की प्रॉपर्टी खरीदने पर खत्म हो सकती है PAN देने की जरूरत

New Income Tax Draft Rules: अभी अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री के मामले में अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो PAN का खुलासा करना जरूरी है। फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सरकार स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेगी। फीडबैक का रिव्यू करने के बाद ड्राफ्ट नियमों में बदलाव भी हो सकता है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Feb 26, 2026 पर 11:18 AM
New Income Tax Draft Rules: ₹20 लाख से कम की प्रॉपर्टी खरीदने पर खत्म हो सकती है PAN देने की जरूरत
अगर नए नियम नोटिफाई हो जाते हैं तो इनके 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए प्रपोज्ड इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहत ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स, 2026 जारी किए हैं। इनमें प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के मामले में परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की डिटेल्स का खुलासा करने के नियम में बदलावों के बारे में बताया गया है। एक मुख्य प्रपोजल है- अचल संपत्ति के मामले में 20 लाख रुपये से कम की डील में PAN डिस्क्लोजर से छूट देना। अगर नए नियम नोटिफाई हो जाते हैं तो इनके 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

अभी अचल संपत्ति जैसे घर या प्लॉट की खरीद या बिक्री के मामले में अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो PAN की डिटेल्स का खुलासा करना जरूरी है। लेकिन ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स, 2026 में इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रपोजल है। अगर इसे अपनाया जाता है तो 20 लाख रुपये से कम के प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के लिए PAN डिटेल्स का खुलासा करने की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा, ड्राफ्ट में कुछ और अरेंजमेंट्स का भी प्रस्ताव है। जैसे कि गिफ्ट के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को PAN कंप्लायंस फ्रेमवर्क के दायरे में लाया जाना, बशर्ते उनकी वैल्यू तय की गई थ्रेसहोल्ड से ज्यादा हो।

लिमिट में बदलाव क्यों किया गया है?

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