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Income Tax: क्या मैं पत्नी के पीपीएफ या ELSS में निवेश कर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकता हूं?

कुछ खास तरह के इनवेस्टमेंट या एक्सपेंसेज पर इंडिविजुअल या एचयूएफ को सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। कुछ आइटम्स ऐसे है, जिनमें डिडक्शन तभी क्लेम किया जा सकता है, जब पेमेंट या इनवेस्टमेंट सिर्फ टैक्सपेयर के नाम में किया जाए

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 09, 2025 पर 11:05 PM
Income Tax: क्या मैं पत्नी के पीपीएफ या ELSS में निवेश कर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकता हूं?
आप अपने पीपीएफ अकाउंट या अपनी पत्नी या बच्चों के पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

कई ऐसे इनवेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें निवेश करने पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। इनमें पीपीएफ और म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स शामिल है। म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम को ईएलएसएस कहा जाता है। फरीदाबाद के रोहित जैन का सवाल है कि क्या वह पत्नी के नाम से पीपीएफ या ईएलएसएस में किए गए निवेश पर टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशूहर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

कुछ आइटम्स में पत्नी के नाम से निवेश कर टैक्स छूट लिया जा सकता है 

जैन ने बताया कि कुछ खास तरह के इनवेस्टमेंट या एक्सपेंसेज पर इंडिविजुअल या एचयूएफ को सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। कुछ आइटम्स ऐसे है, जिनमें डिडक्शन तभी क्लेम किया जा सकता है, जब पेमेंट या इनवेस्टमेंट सिर्फ टैक्सपेयर के नाम में किया जाए। कुछ आइटम्स में अगर इनवेस्टमेंट टैक्सपेयर, पति/पत्नी या बच्चे के नाम में किया जाता है तो डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

पीपीएफ में पत्नी या बच्चों के नाम से निवेश कर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं

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