कई ऐसे इनवेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें निवेश करने पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। इनमें पीपीएफ और म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स शामिल है। म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम को ईएलएसएस कहा जाता है। फरीदाबाद के रोहित जैन का सवाल है कि क्या वह पत्नी के नाम से पीपीएफ या ईएलएसएस में किए गए निवेश पर टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशूहर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
