इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194आईबी में घर के रेंट पेमेंट पर टीडीएस के नियमों का उल्लेख है। कई मकान मालिक को लगता है कि टीडीएस प्रॉपर्टी से मिले कुल रेंट पर लगता है। लेकिन, सेक्शन 194आईबी इस तरह से काम नहीं करता है। इस बारे में मोहित जैन का एक सवाल है। उन्होंने बताया है कि उन्हें उनके अपार्टमेंट से हर महीने 80,000 रुपये रेंट मिलता है। यह रेंट दो किरायादारों से मिलता है। प्रत्येक किरायादार 40,000 रुपये रेंट देता है। यह प्रति किरायदार 50,000 रुपये के रेंट से कम है।
