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Income Tax: अगर मकान मालिक का कुल रेंट 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194आईबी के मुताबिक, इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को रेंट पर 2 फीसदी टीडीएस काटना जरूरी है, अगर घर का मंथली रेंट 50,000 रुपये से ज्यादा है

Your Money Deskअपडेटेड Dec 11, 2025 पर 2:50 PM
Income Tax: अगर मकान मालिक का कुल रेंट 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा?
अगर रेंट का पेमेंट कैश या किसी बैंकिंग चैनल के जरिए होता है तो टैक्स रेंट के पेमेंट के वक्त डिडक्ट करना जरूरी है।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194आईबी में घर के रेंट पेमेंट पर टीडीएस के नियमों का उल्लेख है। कई मकान मालिक को लगता है कि टीडीएस प्रॉपर्टी से मिले कुल रेंट पर लगता है। लेकिन, सेक्शन 194आईबी इस तरह से काम नहीं करता है। इस बारे में मोहित जैन का एक सवाल है। उन्होंने बताया है कि उन्हें उनके अपार्टमेंट से हर महीने 80,000 रुपये रेंट मिलता है। यह रेंट दो किरायादारों से मिलता है। प्रत्येक किरायादार 40,000 रुपये रेंट देता है। यह प्रति किरायदार 50,000 रुपये के रेंट से कम है।

उनका कहना है कि क्या इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा? अगर डिडक्ट होगा तो क्या यह मार्च में फाइनेंशियल ईयर के कुल रेंट पर डिडक्ट होगा और टीडीएस का रेट 2 फीसदी होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

सेक्शन 194आईबी में रेंट पर टीडीएस के नियम

जैन ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194आईबी के मुताबिक, इंडिविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को रेंट पर 2 फीसदी टीडीएस काटना जरूरी है, अगर घर का मंथली रेंट 50,000 रुपये से ज्यादा है। टीडीएस फाइनेंशियल ईयर के मार्च महीने में डिडक्ट करना होता है या उस महीने में जिसमें किरायेदार घर छोड़ रहा होता है। अगर किरायादार मार्च से पहले घर छोड़ रहा होता है तो किराया जिस महीने मकान मालिक के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, उस महीने टीडीएस काटना होता है।

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