अगर आप हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा घर का किराया दे रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना होगा। अगर आप टीडीएस काटे बगैर मकानमालिक को किराया दे रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस नियम का पालन नहीं करने पर कई टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है। ये नोटिस वित्त वर्ष 2023 और 2024-25 के लिए भेजे गए हैं। नोटिस में कहा गया है टैक्सपेयर्स ने एचआरए क्लेम किया है, लेकिन रेंट पर टीडीएस नहीं काटा है। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा गया है।