Income Tax ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ज्यादातर टैक्सपेयर्स ये गलती करते हैं कि वह इनकम टैक्स रिटर्न को आखिरी दिनों में फाइल करते हैं। आप ऐसा न करें क्योंकि आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करने पर साइट में लोड ज्यादा होने पर रिटर्न फाइल करने में समय लगता है। आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करने पर गलती होने का डर ज्यादा रहता है। कई बार ऐसी गलतियां हो जाता ही हैं जिनसे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।
अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जुर्माना 10,000 रुपये तक है। इसके अलावा दिये गए टैक्स पर 1 फीसदी टैक्स भी लग सकता है।
टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है लेकिन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती न करें। जैसे की पैन, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आदि।
गलत फॉर्म का न करें इस्तेमाल
आप गलत आईटीआर फॉर्म भरने की गलती न करें क्योंकि फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न खारिज कर देगा। अपना सही फॉर्म चुने। खासकर ऐसी गलती तब न करें जब आप आखिरी दिन अपना रिटर्न फाइल कर रहे हों।
गलत असेसमेंट ईयर का चुनाव न करें
टैक्सपेयर्स रिटर्न जमा करते हुए गलत फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर का चुनाव न करें। फाइनेंशियर ईयर वो होता है जिसमें आपने पैसे कमाए होते हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना होगा।
सभी अकाउंट्स की दें जानकारी
आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उसकी जानकारी आपको आईटीआर में देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई अकाउंट बंद किया है, तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।
सभी सोर्स से होने वाली इनकम की दें जानकारी
अगर आपको अपने घर या दुकान का किराया आता है, एफडी का ब्याज मिलता है, तो इस तरह के इनकम के सोर्स जरूर बताएं। कभी-कभी टैक्सपेयर्स अपनी इनकम के बारे में नहीं बताते जिसका नुकसान बाद में होता है।
फॉर्म 26AS में आपकी इनकम, एडवांस टैक्स पेमेंट, टीडीएस आदि की जानकारी होती है। इसे जरूर चेक कर लें कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है।