कई बार इनवेस्टर्स को शेयरों और डेरिवेटिव्स में लॉस होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स जैसे दूसरे इनवेस्टमेंट्स पर गेंस होता है। गाजियाबाद के राजेश सिंह का सवाल है कि क्या शेयरों से हुए लॉस को म्यूचुअल फंड्स से हुए गेंस के साथ एडजस्ट या सेट-ऑफ किया जा सकता है? उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अगर शेयर डेरिवेटिव्स पर उन्हें 5 लाख रुपये का लॉस होता है तो क्या म्यूचुअल फंड्स से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के साथ इसे एडजस्ट किया जा सकता है? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
