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Income Tax: क्या शेयरों या डेरिवेटिव्स में हुए लॉस को म्यूचुअल फंड्स से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है?

जैन ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ खास मामलों में लॉस को उसी (Same) हेड ऑफ इनकम के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है। अगर किसी खास हेड के तहत नेट रिजल्ट लॉस है तो उसे दूसरे हेड से हुए इनकम के साथ भी सेट-ऑफ किया जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 29, 2025 पर 2:51 PM
Income Tax: क्या शेयरों या डेरिवेटिव्स में हुए लॉस को म्यूचुअल फंड्स से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है?
एक रेगुलर बिजनेस लॉस को सैलरी से हुई इनकम को छोड़ किसी दूसरी इनकम के साथ उसी फाइनेंशियल ईयर में सेट-ऑफ किया जा सकता है।

कई बार इनवेस्टर्स को शेयरों और डेरिवेटिव्स में लॉस होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स जैसे दूसरे इनवेस्टमेंट्स पर गेंस होता है। गाजियाबाद के राजेश सिंह का सवाल है कि क्या शेयरों से हुए लॉस को म्यूचुअल फंड्स से हुए गेंस के साथ एडजस्ट या सेट-ऑफ किया जा सकता है? उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अगर शेयर डेरिवेटिव्स पर उन्हें 5 लाख रुपये का लॉस होता है तो क्या म्यूचुअल फंड्स से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के साथ इसे एडजस्ट किया जा सकता है? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

लॉस को गेंस के साथ एडजस्ट करने के नियम

जैन ने कहा कि Income Tax Act के तहत कुछ खास मामलों में लॉस को उसी (Same) हेड ऑफ इनकम के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है। अगर किसी खास हेड के तहत नेट रिजल्ट लॉस है तो उसे दूसरे हेड से हुए इनकम के साथ भी सेट-ऑफ किया जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। एक रेगुलर बिजनेस लॉस को सैलरी से हुई इनकम को छोड़ किसी दूसरी इनकम के साथ उसी फाइनेंशियल ईयर में सेट-ऑफ किया जा सकता है।

स्पेकुलेटिव इनकम दूसरी इनकम के साथ सेट-ऑफ नहीं की जा सकती

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