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Income Tax: मेरी टोटल इनकम सालाना 12 लाख से कम है लेकिन कैपिटल गेंस हुआ है, क्या मुझे सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा?

सेक्शन 115बीएसी में इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और एसोसिएशंस ऑफ पर्संस के लिए नई टैक्स रीजीम के प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत नॉर्मल इनकम पर कम टैक्स लगता है। लेकिन, नई टैक्स रीजीम में एचआरए, एलटीए और सेक्शन 80सी, 80सीसीडी, 80जी, 80टीटीए और 80टीटीबी के तहत डिडक्शंस क्लेम करने की इजाजत नहीं है

Your Money Deskअपडेटेड Dec 01, 2025 पर 4:56 PM
Income Tax: मेरी टोटल इनकम सालाना 12 लाख से कम है लेकिन कैपिटल गेंस हुआ है, क्या मुझे सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा?
नई टैक्स रीजीम में टैक्सपेयर सेक्शन 87ए के तहत 60,000 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता है, जबकि पुरानी रीजीम में सिर्फ 12,500 का टैक्स रिबेट मिलता है।

सरकार ने यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री कर दी थी। इसके लिए सरकार सेक्शन 87ए के तहत 60,000 रुपये का टैक्स रिबेट देती है। सवाल है कि अगर टैक्सपेयर की इनकम में कैपिटल गेंस शामिल हैं तो क्या उसे यह टैक्स रिबेट मिलेगा।

12 लाख से कम इनकम पर टैक्स से छूट

ऐसा एक सवाल गुरुग्राम के रोहित सैनी ने पूछा है। उनकी कुल इनकम 12 लाख से कम है। लेकिन, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स से 60,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है। 1 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी हुआ है। उनका सवाल है कि क्या उन्हें सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

इनकम टैक्स की नई रीजीम 

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