सरकार ने यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री कर दी थी। इसके लिए सरकार सेक्शन 87ए के तहत 60,000 रुपये का टैक्स रिबेट देती है। सवाल है कि अगर टैक्सपेयर की इनकम में कैपिटल गेंस शामिल हैं तो क्या उसे यह टैक्स रिबेट मिलेगा।
