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किन टैक्सपेयर्स के लिए आज भी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम फायदेमंद है?

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में कई सेक्शन के तहत डिडक्शन मिलता है। इनमें सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी, सेक्शन 24बी शामिल हैं। इससे टैक्सपेयर्स पर टैक्स का बोझ कम हो जाता है। सबसे ज्यादा 2 लाख रुपये का डिडक्शन होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 04, 2025 पर 10:44 PM
किन टैक्सपेयर्स के लिए आज भी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम फायदेमंद है?
सरकार ने इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम की शुरुआत 2020 में की थी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी। उन्होंने यूनियन बजट में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो करने का ऐलान किया। नौकरी करने वाले लोगों को तो अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसकी वजह है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका फायदा नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है।

नई रीजीम के लिए कई ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में ऐलान के बाद इनकम टैक्स की नई रीजीम अट्रैक्टिव हो गई है। नई रीजीम में 12 लाख तक की कमाई वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सवाल है कि अगर कोई टैक्सपेयर टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम निवेश करता है तो क्या उसके लिए पुरानी स्कीम फायदेमंद होगी? टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 20 लाख रुपये है तो टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने के बाद भी ओल्ड रीजीम में उसे ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा।

किसे फायदा, किसे नुकसान?

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