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Income Tax Rates में नहीं हुआ कोई बदलाव, ये है FY 2026-27 के लिए टैक्स स्लैब, नए और पुराने टैक्स रिजीम की टैक्स दरें

Budget 2026 Income Tax Slab: सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया लेकिन नए और पुराने टैक्स रिजीम में कोई रेट नहीं बदले हैं। जानिये टैक्स स्लैब

Edited By: Sheetalअपडेटेड Feb 01, 2026 पर 1:06 PM
Income Tax Rates में नहीं हुआ कोई बदलाव, ये है FY 2026-27 के लिए टैक्स स्लैब, नए और पुराने टैक्स रिजीम की टैक्स दरें
Budget 2026 Income Tax Slab: सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।

Budget 2026 Income Tax Slab: सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। नए और पुराने टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज इस बार नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया लेकिन नए और पुराने टैक्स रिजीम में कोई रेट नहीं बदले हैं। बजट में वित्तमंत्री में डायरेक्ट टैक्स को लेकर दो ऐलान किया है। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। साथ ही कुछ जगहों पर TCS और TDS भी घटा दिया है। .यहां जानें साल 2026-27 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है।

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब

इनकम स्लैब (रुपये में) टैक्स रेट
0 – 4,00,000 Nil
4,00,001 – 8,00,000 5%
8,00,001 – 12,00,000 10%
12,00,001 – 16,00,000 15%
16,00,001 – 20,00,000 20%
20,00,001 – 24,00,000 25%
24,00,000 रुपये से ऊपर 30%

टैक्स स्लैब

4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।

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