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ITR Refund: अभी तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? तो यहां करें शिकायत

ITR Refund Delay: आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद ज्यादातर टैक्सपेयर्स की असली राहत तब मिलती है, जब रिफंड का पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन साल 2025 में कई लोगों को इस राहत के लिए इंतजार करना पड़ रहा है

Edited By: Sheetalअपडेटेड Jan 19, 2026 पर 4:42 PM
ITR Refund: अभी तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? तो यहां करें शिकायत
ITR Refund Delay: आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद ज्यादातर टैक्सपेयर्स की असली राहत तब मिलती है, जब रिफंड का पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है।

ITR Refund Delay: आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद ज्यादातर टैक्सपेयर्स की असली राहत तब मिलती है, जब रिफंड का पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कई लोगों को इस राहत के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत से टैक्सपेयर्स का रिटर्न प्रोसेस्ड दिखा रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट अभी भी खाली है। उनको रिफंड नहीं मिला है। इसकी बड़ी वजह सिस्टम में पकड़े गए डिडक्शन में गड़बड़ी, इनकम मिसमैच या टैक्स नोटिस हैं। अगर आप भी ITR रिफंड में देरी से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां जानें आप कहां शिकायत कर सकते हैं।

सबसे पहले रिफंड का स्टेटस चेक करें

कोई भी कदम उठाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका रिफंड कहां अटका है।

इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉग इन करें।

e-File पर जाएं, फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर View Filed Returns चुनें।

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