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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी आगे, नौकरीपेशा 15 जून से पहले फाइल न करें ITR, जानिये कारण

ITR 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 28, 2025 पर 3:57 PM
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी आगे, नौकरीपेशा 15 जून से पहले फाइल न करें ITR, जानिये कारण
ITR 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है।

ITR 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न भरने में कोई दिक्कत न हो और उन्हें काफी समय मिल सके।

बदलावों के चलते समय बढ़ाया गया

CBDT ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY 2025-26) के लिए ITR फॉर्म्स में बदलाव किये गए हैं। इन बदलावों का मकसद टैक्स भरने के प्रोसेस आसान बनाना है। इन बदलावों के कारण नई ITR यूटिलिटी तैयार करने, सिस्टम में इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए अधिक समय लग रहा है। इसी वजह से रिटर्न दाखिल करने की टाइमलाइन बढ़ाई गई है।

क्यों ना करें सैलरीड टैक्सपेयर्स 15 जून से पहले ITR फाइल?

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