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ITR due date: आईटीआर भरने के लिए बचे हैं कुछ घंटे, नहीं की फाइल, लो लग जाएगा जुर्माना

Income Tax Return Filing Last Date: कल सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक दिन दिन के लिए यानी आज 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। यानी, आज टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ घंटों का ही समय बचा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2025 पर 5:04 PM
ITR due date: आईटीआर भरने के लिए बचे हैं कुछ घंटे, नहीं की फाइल, लो लग जाएगा जुर्माना
Income Tax Return Filing Last Date: कल सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक दिन दिन के लिए यानी आज 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।

Income Tax Return Filing Last Date: कल सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख एक दिन दिन के लिए यानी आज 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। यानी, आज टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ घंटों का ही समय बचा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी। अब टैक्सपेयर्स मंगलवार 16 सितंबर रात 12 बजे तक ITR रिटर्न फाइल दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न मिले हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ से अधिक का वेरिफिकेशन और करीब 4 करोड़ की प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। यह तारीख मुख्य रूप से नॉन-ऑडिट केसों के लिए बढ़ाई गई है, जिसमें सैलरी क्लास लोग, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और छोटे व्यापारी या प्रोफेशनल शामिल हैं।

अगर तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना 5 लाख रुपये तक आय वालों के लिए अधिकतम 1,000 रुपये देना पड़ सकता है। साथ ही टैक्स बकाया पर ब्याज और रिफंड में देरी की समस्या भी हो सकती है।

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