कई कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए विदेश भेजती हैं। विदेश में हुई इनकम पर उस टैक्स में टैक्स लगता है। लेकिन, अगर कोई व्यक्ति कुछ समय विदेश में रहने के बाद इंडिया वापस लौट आता है तो उसके लिए टैक्स के नियम क्या है? क्या उसे विदेश और इंडिया दोनों जगह टैक्स देना होगा? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।