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Income Tax Return: कंपनी ने मुझे एक साल के लिए विदेश भेजा था अब मैं इंडिया लौट आया हूं, क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा?

अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम करने के बाद इंडिया लौट आया है तो उसे इंडिया में आईटीआर फाइल करना होगा या टैक्स देना होगा या नहीं, यह दो बातों से तय होता है: फाइनेंशियल ईयर में उसका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेट्स क्या था और दूसरा यह कि उसकी इनकम विदेश में हुई या इंडिया में हुई

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 22, 2025 पर 4:55 PM
Income Tax Return: कंपनी ने मुझे एक साल के लिए विदेश भेजा था अब मैं इंडिया लौट आया हूं, क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा?
रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात से तय होता है कि कोई व्यक्ति संबंधित वित्त वर्ष में कितने दिन इंडिया में रहा।

कई कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए विदेश भेजती हैं। विदेश में हुई इनकम पर उस टैक्स में टैक्स लगता है। लेकिन, अगर कोई व्यक्ति कुछ समय विदेश में रहने के बाद इंडिया वापस लौट आता है तो उसके लिए टैक्स के नियम क्या है? क्या उसे विदेश और इंडिया दोनों जगह टैक्स देना होगा? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

जैन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम करने के बाद इंडिया लौट आया है तो उसे इंडिया में आईटीआर फाइल करना होगा या टैक्स देना होगा या नहीं, यह दो बातों से तय होता है: फाइनेंशियल ईयर में उसका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेट्स (Residential Status) क्या था और दूसरा यह कि उसकी इनकम विदेश में हुई या इंडिया में हुई।

रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात से तय होता है कि कोई व्यक्ति संबंधित वित्त वर्ष में कितने दिन इंडिया में रहा। व्यक्ति रेजिडेंट माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित दो बेसिक शर्तों में से किसी एक को पूरी करता है:

1. संबंधित वित्त वर्ष में व्यक्ति 182 या इससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा है या

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