टैक्सपेयर की मौत के बाद भी इनकम टैक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता है। व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है। अगर मृतक व्यक्ति की पिछले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल इनकम रही है तो इनकम टैक्स के नियम के तहत उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाना चाहिए। उसकी तरफ से परिवार को कोई सदस्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। पेनाल्टी लग सकती है। उसके कानूनी उत्तराधिकारी को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।