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Income Tax Return: टैक्सपेयर्स की मौत हो गई है तो क्या उसका ITR फाइल करना जरूरी है?

मृतक व्यक्ति की तरफ से उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि आईटीआर फाइल कर सकता है। वसीयत के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति का नामित किया जा सकता है। कोर्ट भी किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 15, 2025 पर 5:19 PM
Income Tax Return: टैक्सपेयर्स की मौत हो गई है तो क्या उसका ITR फाइल करना जरूरी है?
मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उसका पैन जरूरी है।

टैक्सपेयर की मौत के बाद भी इनकम टैक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता है। व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है। अगर मृतक व्यक्ति की पिछले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल इनकम रही है तो इनकम टैक्स के नियम के तहत उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाना चाहिए। उसकी तरफ से परिवार को कोई सदस्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। पेनाल्टी लग सकती है। उसके कानूनी उत्तराधिकारी को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

मृत व्यक्ति का रिटर्न कौन फाइल कर सकता है?

मृतक व्यक्ति की तरफ से उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि आईटीआर फाइल कर सकता है। वसीयत के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति का नामित किया जा सकता है। कोर्ट भी किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। अगर मृतक ने किसी तरह की वसीयत नहीं बनाई है तो मृतक की पत्नी/पति, संतान या परिवार का कोई करीबी सदस्य इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। कानूनी उत्तराधिकारी को इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। वह अपने पैन के जरिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मृतक व्यक्ति की तरफ से रिटर्न फाइल करने की इजाजत मांग सकता है।

क्या रिटर्न फाइल करने के लिए पैन जरूरी है?

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