इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस ऐलान से टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। उसने कहा है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स विदेश में 20 लाख रुपये तक की वैल्यू वाले एसेट्स के बारे में डिसक्लोज करना भूल जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स के लिए छह महीने से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल कम वैल्यू वाले एसेट्स पर शायद ही कभी होता है।