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Income Tax Return: विदेश में 20 लाख तक की वैल्यू वाले एसेट्स की जानकारी नहीं दी तो अब जेल नहीं जाना पड़ेगा

CBDT ने 20 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर संबंधित फाइनेंशियल ईयर में विदेश में ऐसे एसेट्स की जानकारी डिसक्लोज नहीं करता है जिनकी वैल्यू 20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसके खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट, 2015 के सेक्शन 42 और/या सेक्शन 43 के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 22, 2025 पर 5:40 PM
Income Tax Return: विदेश में 20 लाख तक की वैल्यू वाले एसेट्स की जानकारी नहीं दी तो अब जेल नहीं जाना पड़ेगा
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक आईटीआर में विदेशी एसेट्स को डिसक्लोज नहीं करने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपये तक की पेनाल्टी लगती थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस ऐलान से टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। उसने कहा है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स विदेश में 20 लाख रुपये तक की वैल्यू वाले एसेट्स के बारे में डिसक्लोज करना भूल जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स के लिए छह महीने से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल कम वैल्यू वाले एसेट्स पर शायद ही कभी होता है।

CBDT ने जारी किया सर्कुलर

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 20 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर संबंधित फाइनेंशियल ईयर में विदेश में ऐसे एसेट्स की जानकारी डिसक्लोज नहीं करता है जिनकी वैल्यू 20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसके खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट, 2015 के सेक्शन 42 और/या सेक्शन 43 के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। माना जा रहा है कि इससे उन टैक्सपेयर्स की चिंता कम होगी जिनकी विदेश में कम वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी।

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