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Income Tax Return: रिटर्न वेरिफाइ नहीं किया तो इसे फाइल करने का कोई फायदा नहीं है, जानिए क्या है तरीका

इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ भरना काफी नहीं है। इसे वेरिफाइ करना भी उतना ही जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिटर्न वेरिफाइ करने के कई विकल्प देता है। आप अपनी सुविधा से इसमें से किसी विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 19, 2024 पर 5:19 PM
Income Tax Return: रिटर्न वेरिफाइ नहीं किया तो इसे फाइल करने का कोई फायदा नहीं है, जानिए क्या है तरीका
रिटर्न वेरिफाइ होने के बाद ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज इस पर विचार करते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाइ करन जरूरी है। यह काम 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके वेरिफाइ होने के बाद ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज इस पर विचार करते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा हर काम अब ऑनलाइन हो गया है। इसलिए कोई टैक्सपेयर रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाइ भी कर सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

नेट बैंकिंग की मदद से

आपके पास बैंक की नेट बैंकिंग (Net Banking) सुविधा जरूर होगी। नेट बैंकिंग के जरिए ईवीसी (EVC) जेनरेट कर रिटर्न को वेरिफाइ किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा नहीं है तो वह अपने बैंक से इस सुविधा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है।

आधार ओटीपी की मदद से

आधार की मदद से सबसे आसानी से रिटर्न को वेरिफाइ किया जा सकता है। इसके लिए आपके आधार के साथ आपको मोबाइन नंबर लिंक्ड होना जरूरी है। इस तरीके में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी रिटर्न को वेरिफाय करने के लिए ईवीसी का काम करता है। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स रिटर्न वेरिफाइ करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं।

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