इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाइ करन जरूरी है। यह काम 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके वेरिफाइ होने के बाद ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज इस पर विचार करते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा हर काम अब ऑनलाइन हो गया है। इसलिए कोई टैक्सपेयर रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाइ भी कर सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।