कई लोग होम लोन लेकर घर खरीदने के बावजूद किराए के घर में रहते हैं। ऐसा ज्यादातर बड़े शहरों में देखने को मिलता है। किराए पर रहने वाले लोगों को एचआरए पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत है। इससे टैक्स लायबिलिटी काफी घट जाती है। उधर, होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स मिलता है। सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति अगर किराए के घर में रहता है और उसने होम लोन लेकर घर खरीदा है तो वह एचआरए और होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स एक साथ क्लेम कर सकता है? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से बातचीत की।