Income Tax: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा पास आ रही है, सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग-अलग नियमों को समझना जरूरी हो जाता है। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अनुसार सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट, कटौतियां और फायदे तय किये हैं। इसके जरिये सीनियर सिटीजन अपना लाखों रुपये बचा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग सीनियर सिटीजन को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए स्पेशल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म देता है, जिसमें वह टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
