इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (एसटीसीजी) पर रिबेट को लेकर बहस खत्म नहीं हो रही। इस बहस के केंद्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एक ज्यूडिशियल फैसला है। इसके चलते लाखों टैक्सपेयर्स अपने अगले कदम को लेकर उलझन में हैं। आइए इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं।