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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें या सीए से फाइल कराएं? जानिए क्या है एक्सपर्ट का जवाब

अगर किसी टैक्सपेयर की इनकम के ज्यादा स्रोत नहीं हैं तो वह खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। खासकर सैलरीड टैक्सपेयर्स खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सैलरीड टैक्सपेयर्स का टैक्स पहले से कटा होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 15, 2025 पर 4:57 PM
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें या सीए से फाइल कराएं? जानिए क्या है एक्सपर्ट का जवाब
अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आप आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फाइलिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। उसकी कोशिश इस प्रोसेस को आसान बनाने की है। इससे आईटीआर फाइल करना अब पहले से काफी आसान हो गया है। कई लोग खुद अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए खुद फाइल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिटर्न फाइल करने में गलती हुई तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। सवाल है कि क्या आपको रिटर्न खुद फाइल करना चाहिए? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की।

इनकम के स्रोत ज्यादा नहीं हैं तो खुल फाइल कर सकते हैं ITR

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर किसी टैक्सपेयर की इनकम के ज्यादा स्रोत नहीं हैं तो वह खुद Income Tax Return फाइल कर सकता है। खासकर सैलरीड टैक्सपेयर्स खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सैलरीड टैक्सपेयर्स का टैक्स पहले से कटा होता है। एंप्लॉयर टैक्स काटने के बाद एंप्लॉयी के बैंक अकाउंट में सैलरी का पैसा ट्रांसफर करते हैं। वित्त वर्ष खत्म होने के बाद एंप्लॉयर की तरफ से एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी किया जाता है। इसमें टीडीएस, ग्रॉस इनकम, टैक्सबेल इनकम, डिडक्शन आदि की जानकारी होती है।

सैलरीड टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 फॉर्म का कर सकते हैं इस्तेमाल

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