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Income Tax Return: आईटीआर-3 का इंतजार करने वाले टैक्सपेयर्स अब रिटर्न कर सकते हैं फाइल

Income Tax Return: ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है वे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते है। खासकर किसी फर्म में पार्टनर्स और डॉक्टर, वकील और कंस्लटेंट्स इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 30, 2025 पर 5:28 PM
Income Tax Return: आईटीआर-3 का इंतजार करने वाले टैक्सपेयर्स अब रिटर्न कर सकते हैं फाइल
टैक्सपेयर्स को कैपिटल गेंस पर टैक्स के नए नियम का ध्यान रखना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आईटीआर-3 फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हो गया है। इस फॉर्म का इंतजार करने वाले टैक्सपेयर्स अब ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब तक सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के लिए सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध था। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर है। आम तौर पर 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन होती है।

डॉक्टर, वकील, कसंल्टेंट्स कर सकते हैं  इस्तेमाल

Income Tax Department ने इस बारे मे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है, "टैक्सपेयर्स ध्यान दें! अब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-3 फॉर्म उपलब्ध है।" आईटीआर-3 फॉर्म इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) के लिए है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है वे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते है। खासकर किसी फर्म में पार्टनर्स और डॉक्टर, वकील और कंस्लटेंट्स इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बिजनेस से इनकम और विदेश में एसेट्स है तो करना होगा इस्तेमाल

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