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ITR नहीं भरा तो भी मिलेगा TDS का फायदा! टैक्स ट्रिब्यूनल ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत

Income Tax Return 2026: इनकम टैक्स से जुड़े एक अहम मामले में मुंबई स्थित इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिटैक्सण (ITAT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की को Form 26AS के आधार पर टैक्स के दायरे में माना जाता है

Edited By: Sheetalअपडेटेड May 29, 2026 पर 2:35 PM
ITR नहीं भरा तो भी मिलेगा TDS का फायदा! टैक्स ट्रिब्यूनल ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत
ITR Filing 2026: इनकम टैक्स से जुड़े एक अहम मामले में मुंबई स्थित इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिटैक्सण (ITAT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।

Income Tax Return 2026: इनकम टैक्स से जुड़े एक अहम मामले में मुंबई स्थित इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिटैक्सण (ITAT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की को Form 26AS के आधार पर टैक्स के दायरे में माना जाता है, तो उसे उस इनकम पर कटे TDS का लाभ भी मिलना चाहिए। सिर्फ इस वजह से TDS क्रेडिट नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया था।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला नवी मुंबई के एक टैक्सपेयर्स से जुड़ा है। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2010-11 के लिए उनके टैक्स आकलन को दोबारा खोला था। विभाग को Form 26AS और अन्य रिकॉर्ड से कुछ इनकम की जानकारी मिली थी। चूंकि संबंधित व्यक्ति ने ITR दाखिल नहीं किया था और विभाग के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था, इसलिए इनकम टैक्स अधिकारी ने एकतरफा कार्रवाई टैक्सते हुए Form 26AS में दिखाई गई पूरी रकम को टैक्स योग्य इनकम मान लिया। हालांकि, इस दौरान उस इनकम पर पहले से कटे TDS का क्रेडिट नहीं दिया गया।

ट्रिब्यूनल ने क्या कहा?

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