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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जानिए एक्सपर्ट्स के जवाब

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इस महीने (1 अप्रैल) से लागू हो गया है। इसने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ली है। हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत फाइल होंगे। टैक्सपेयर्स पहले की तरह 'प्रीवियस ईयर'और 'एसेसमेंट ईयर' का इस्तेमाल करेंगे

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Apr 03, 2026 पर 3:09 PM
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जानिए एक्सपर्ट्स के जवाब
सरकार ने 30 मार्च को एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए।

नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स इस महीने से रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले आईटीआर फॉर्म्स जारी करता है, उसके बाद यूटिलिटीज एनेबल करता है। इसके बाद टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

पिछले साल देर से शुरू हुई थी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूटिलिटीज जल्द एनेबल हो जाने की उम्मीद है। एक एक्सपर्ट ने बताया, "आम तौर पर आईटीआर की फाइलिंग अप्रैल में शुरू हो जाती है। पिछले साल इसमें देर हुई थी, क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस में बड़े बदलाव किए गए थे। इनमें एलटीसीजी, एसटीसीजी और इंडेक्सेशन से जुड़े बदलाव शामिल थे।" उन्होंने कहा कि चूंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं, जिससे इस महीने रिटर्न फाइलिंग शुरू हो जाने की उम्मीद है।

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