एक बार फिर यह चर्चा गर्म है कि अगर स्मॉल टैक्सपेयर्स को स्पेशल रेट वाली इनकम हुई है तो उसे नई रीजीम के तहत सेक्शन 87ए का रिबेट मिलेगा या नहीं। दरअसल, इस बारे में आईटीएटी-अहमदाबाद का एक फैसला आया है। इससे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इस रिबेट को क्लेम करने का रास्ता खुल गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।