इंटरग्लोग एविएशन द्वारा संचालिए इंडिगो एयरलाइन की उड़ाने रद्द होने से परेशान एक यात्री उसे उपभोक्ता अदालत लेकर जाना चाहता है। इस यात्री ने चंडीगढ़ से विमानन कंपनी की एक फ्लाइन में दिल्ली का और उसके बाद सिंगापुर जाने के लिए टिकट बुक किया था। वो इस यात्रा पर अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। इतना ही नहीं उसने इस सिंगापुर ट्रिप के लिए पूरे 7 लाख रुपये खर्च किए थे और वहां पर अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की प्लानिंग की थी। इंडिगो ने चंडीगढ़ से 30 मिनट की फ्लाइट में कई बार देरी की। दोपहर 12:35 बजे निकलने वाली उड़ान, आखिरकार रात 8:30 बजे निकली। इस वजह से, उस व्यक्ति की सिंगापुर जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। उन्होंने 26 नवंबर को चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट बुक की और फिर कुछ घंटों के गैप पर सिंगापुर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की थी। उस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए फ्लाइट फिर से बुक की लेकिन उसके लिए उसे 80,000 रुपये की अलग से चपत लगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि फ्लाइट छूटने के स्ट्रेस ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया। इस पूरी घटना का जिक्र शख्स ने एक रेडिट पोस्ट में किया है। इंडिगो के खिलाफ अपनी टिप्पणी के कारण इस पोस्ट ने ध्यान खींचा है। यह पोस्ट दो दिन पहले सबरेडिट r/LegalAdviceIndia पर शेयर की गई थी। शख्स ने इस पर पूछा है कि क्या वो इस घटना के लिए विमानन कंपनी को उपभोक्ता अदालत लेकर जा सकता है ?