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Income Tax Return: क्या आपका रिफंड अब तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है? ऐसे चेक करें अपने रिटर्न का स्टेटस

इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। जून में रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स का रिफंड काफी जल्द आ गया था। लेकिन, जुलाई में रिटर्न फाइल करने वाले कई टैक्सपेयर्स का रिफंड अब तक नहीं आया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 25, 2025 पर 7:02 PM
Income Tax Return: क्या आपका रिफंड अब तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है? ऐसे चेक करें अपने रिटर्न का स्टेटस
एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर ने अगर रिटर्न फाइल कर दिया है तो वह ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उसकी प्रोसेसिंग के स्टेटस को देख सकता है।

कई टैक्सपेयर्स बैंक अकाउंट में रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 20-45 दिन के अंदर रिफंड का पैसा आ जाता है। लेकिन, इस बार रिफंड आने में देर हो रही है। मनीकंट्रोल से बातचीत में कई टैक्सपेयर्स ने रिफंड में देरी के बारे में बताया। कई टैक्सपेयर्स ने तो आईटीआर फाइल करने के बाद तुरंत इसे ई-वेरिफाय कर दिया था। इसके बावजूद रिफंड नहीं आया है।

रिफंड नहीं आने की कई वजहें

एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफंड (Tax Refund) में देरी की कई वजहें हो सकती है। कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाय करना भूल जाते हैं। Income Tax Department ई-वेरिफाय होने के बाद ही रिटर्न की प्रोसेसिंग करता है। अगर किसी टैक्सपेयर ने आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन उसे ई-वेरिफाय नहीं किया है तो रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर को एक बार ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर लेना चाहिए कि रिटर्न ई-वेरिफाय हुआ है या नहीं।

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