पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा है। इस साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि, बाद में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स के साथ इंडेक्सेशन बेनेफिट देने का ऐलान किया। यह फायदा सिर्फ 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। उसे कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।