Get App

इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का कितना असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ेगा?

सरकार ने 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के मामले में इंडेक्सेशन बेनेफिट वाली इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम और बगैर इंडेक्सेशन बेनेफिट वाली नई रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 11, 2024 पर 3:51 PM
इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का कितना असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ेगा?
सरकार ने इस साल जुलाई में पेश बजट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रिइनवेस्टमेंट के लिए एलटीसीजी टैक्स डिडक्शन पर 10 करोड़ रुपये की सीमा तय कर दी है।

पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा है। इस साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि, बाद में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स के साथ इंडेक्सेशन बेनेफिट देने का ऐलान किया। यह फायदा सिर्फ 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। उसे कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

23 जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन का लाभ

सरकार ने 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के मामले में इंडेक्सेशन बेनेफिट वाली इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम और बगैर इंडेक्सेशन बेनेफिट वाली नई रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। बजट में सरकार ने एक दूसरा बड़ा ऐलान किया। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा घर या उसका कुछ हिस्सा किराए पर देता है तो किराए से होने वाली इनकम 'बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट एंड गेंस' के तहत नहीं आएगी। यह 'इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी' के तहत आएगी और उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा।

एलटीसीजी टैक्स डिडक्शन के लिए 10 करोड़ की सीमा

सब समाचार

+ और भी पढ़ें