अगर आप महंगे आइटम्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के लग्जरी आइटम्स खरीदने पर 1 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा। इनकम टैक्स का यह नया नियम 22 अप्रैल से लागू हो चुका है। यह नया नियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206सी के तहत नोटिफाय किया गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।