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Income Tax: महंगी घड़ी, कॉइन, पेंटिंग्स खरीदने पर अब लगेगा 1% TCS, जानिए क्या है इनकम टैक्स का यह नया नियम

इनकम टैक्स के इस नए नियम का मकसद महंगे आइटम्स की खरीदारी को ट्रैक करना है। इस नियम के दायरे में लग्जरी हैंडबैग्स, हाथ की घड़ियां, डिजाइनर फुटवियर, प्रीमियम स्पोर्ट्सवियर, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एंटिक्स, कॉइन और स्टैंप्स जैसे कलेक्शन वाले आइटम्स, होम थिएटर सिस्टम्स, रेसिंग या पोलो के लिए घोड़ा, यॉट और हेलीकॉप्टर्स आएंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 23, 2025 पर 4:57 PM
Income Tax: महंगी घड़ी, कॉइन, पेंटिंग्स खरीदने पर अब लगेगा 1% TCS, जानिए क्या है इनकम टैक्स का यह नया नियम
इनकम टैक्स का यह नया नियम 22 अप्रैल से लागू हो चुका है। यह नया नियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206सी के तहत नोटिफाय किया गया है।

अगर आप महंगे आइटम्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के लग्जरी आइटम्स खरीदने पर 1 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा। इनकम टैक्स का यह नया नियम 22 अप्रैल से लागू हो चुका है। यह नया नियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206सी के तहत नोटिफाय किया गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

कौन-कौन से आइटम इस नियम के दायरे में आएंगे?

इनकम टैक्स (Income Tax) के इस नए नियम का मकसद महंगे आइटम्स की खरीदारी को ट्रैक करना है। इस नियम के दायरे में लग्जरी हैंडबैग्स, हाथ की घड़ियां, डिजाइनर फुटवियर, प्रीमियम स्पोर्ट्सवियर, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एंटिक्स, कॉइन और स्टैंप्स जैसे कलेक्शन वाले आइटम्स, होम थिएटर सिस्टम्स, रेसिंग या पोलो के लिए घोड़ा, यॉट और हेलीकॉप्टर्स आएंगे। सरकार ने इस नियम को फाइनेंस एक्ट, 2025 में शामिल किया है।

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