सरकार ने यूनियन बजट में कहा है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम है तो टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। यह टैक्स में बड़ी राहत है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले 75-80 फीसदी लोगों को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति की इनकम सालाना 12 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। टैक्सपेयर्स ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं उनका क्या करना है।
अब सेक्शन 87ए के तहत 60,000 रुपये रिबेट
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो करने के लिए सरकार ने स्पेशल रिबेट दिया है। यह रिबेट इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 87ए के तहत मिलता है। दरअसल, इनकम टैक्स की नई रीजीम में अब तक सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाता था। इसके लिए सरकार सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट देती है। अब सालाना 7 लाख रुपये की जगह सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाले रिबेट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है।
12 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर नहीं मिलेगा रिबेट
अगर किसी टैक्सपेयर्स की इनकम सालाना 12 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है तो मार्जिन रिलीफ से उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन, अगर इनकम 12 लाख रुपये से काफी ज्यादा है तो फिर उसे इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी इनकम टैक्स की नई रीजीम में स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया। नए स्लैब में सालाना 4 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स जीरो है। 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स 5 फीसदी है।
नई रीजीम में अब 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स
8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स 10 फीसदी है, 12 लाख से ज्यादा और 16 लाख तक की इनकम पर टैक्स 15% है। 16 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक की इनकम पर टैक्स 20 फीसदी है। 20 लाख से ज्यादा और 24 लाख तक की इनकम पर टैक्स 25 फीसदी है। 24 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स 30% है।
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ज्यादा इनकम पर इस तरह होगा टैक्स का कैलकुलेशन
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 13 लाख या इससे ज्यादा है तो उसे नए स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। इसका मतलब है कि उसकी 4 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 8 से 12 रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि वित्तमंत्री ने टैक्स स्लैब बदल दिया है, जिससे 13 लाख या 14 लाख सालाना कमाई वाले टैक्सपेयर्स का टैक्स अब काफी कम हो जाएगा। 1 फरवरी, 2025 से पहले नई टैक्स रीजीम में टैक्स स्लैब ज्यादा था। 15 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगता था।