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इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से कौन ज्यादा फायदेमंद? इसका जवाब आपके HRA पर निर्भर करेगा

इनकम टैक्स के नियमों के तहत एचआरए ऐसा डिडक्शन है, जिसके लिए कोई सीमा तय नहीं है। एक्चुअल एचआरए, बेसिक सैलरी का 50 फीसदी (नॉन-मेट्रो में 40 फीसदी) और एक्चुअल रेंट पेड माइनस बेसिक सैलरी का 10 फीसदी में से जो कम होता है वह लागू होता है। काफी ज्यादा एचआरए क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ओल्ड रीजीम फायदेमंद हो सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 13, 2024 पर 6:04 PM
इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से कौन ज्यादा फायदेमंद? इसका जवाब आपके HRA पर निर्भर करेगा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश बजट में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई ऐलान किए।

यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के ऐलान किए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। एनपीएस में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन बढ़ाया गया। इसके बावजूद जो टैक्सपेयर्स टैक्स डिडक्शन और एग्जेम्प्शन का पूरा लाभ उठाते हैं, उन्हें ओल्ड टैक्स रीजीम अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन, टैक्स कैलकुलेशन से पता चलता है कि भले ही ओल्ड रीजीम अट्रैक्टिव लगती है लेकिन नई रीजीम में मिड से हाई टैक्स ब्रैकेट वाले टैक्सपेयर्स की 13,000-16,250 रुपये ज्यादा टैक्स-सेविंग्स हो सकती है।

ओल्ड रीजीम में मिलता है HRA पर डिडक्शन

इसमें यह अनुमान लगाया है कि टैक्सपेयर्स हर डिडक्शन और एग्जेम्प्शन का पूरा लाभ उठाता है। इसमें सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये, 80डी के तहत 75,000 रुपये (खुद और मातापिता की हेल्थ पॉलिसी), 80CCD(1B) के तहत एनपीएस में 50,000 कंट्रिब्यूशन और सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपये का डिडक्शन शामिल है। ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए ओल्ड रीजीम में एक बड़ा टैक्स बेनेफिट HRA का है।

एचआरए डिडक्शन के लिए सीमा तय नहीं

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