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क्या आपका भी सामान ट्रेन से हुआ है चोरी? यहां जानें कहां और कैसे करनी होगी शिकायत, रेलवे करेगा पूरा पैसा वापस

क्या आपका भी चलती ट्रेन या स्टेशन से सामान या बैग चोरी हुआ है? आप इस चोरी की भरपाई भारतीय रेलवे (Indian Railway) से कर सकते हैं। हालांकि, अपने चोरी हुआ बैग या सामान का मुआवजा पाने का एक तरीका है। कानून के मुताबिक भारतीय रेलवे को लापता सामान की कीमत की कैलकुलेशन के बाद चोरी हुए सामान के लिए यात्रियों को पेमेंट करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 25, 2022 पर 12:57 PM
क्या आपका भी सामान ट्रेन से हुआ है चोरी? यहां जानें कहां और कैसे करनी होगी शिकायत, रेलवे करेगा पूरा पैसा वापस
भारतीय रेलवे को लापता सामान की कीमत की कैलकुलेशन के बाद चोरी हुए सामान के लिए यात्रियों को पेमेंट करना होता है।

क्या आपका भी चलती ट्रेन या स्टेशन से सामान या बैग चोरी हुआ है? आप इस चोरी की भरपाई भारतीय रेलवे (Indian Railway) से कर सकते हैं। हालांकि, अपने चोरी हुआ बैग या सामान का मुआवजा पाने का एक तरीका है जिसका पालन करके भरपाई की जा सकती है। कानून के मुताबिक भारतीय रेलवे को लापता सामान की कीमत की कैलकुलेशन के बाद चोरी हुए सामान के लिए यात्रियों को पेमेंट करना होगा।

ट्रेन या रेलवे स्टेशन से सामान चोरी की शिकायत का तरीका?

भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार चलती ट्रेनों में सामान चोरी, डकैती या डकैती की स्थिति में यात्री रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या GRP एस्कॉर्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपको FIR फॉर्म दिया जाएगा, जिसे आपको भरकर जमा करना होगा। शिकायत मिलने के बाद थाना पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी। पुलिस को किसी अपराध की शिकायत करने के बाद यात्री को अपनी यात्रा रोकने की जरूरत नहीं है। शिकायत करने के लिए यात्री प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बनी हुई RPF सहायता चौकियों पर भी जा सकते हैं।

ये हैं नियम

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