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कार चोरी होने पर कराना है बीमा क्लेम, अगर नहीं है दोनों चाबियां तो आएगी ये मुश्किल

अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको इससे जुड़ी कुछ पेचीदगी के बारे में जानना भी जरूरी है। बता दें कि कार चोरी होने की घटना में अगर आपके पास गाड़ी की केवल एक ही चाबी है तो आपको क्लेम हासिल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको दो चाबी दी जाती है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 17, 2023 पर 10:29 PM
कार चोरी होने पर कराना है बीमा क्लेम, अगर नहीं है दोनों चाबियां तो आएगी ये मुश्किल
कार खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस कराना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस कराने से दुर्घटना, टूटने-फूटने या फिर उसके चोरी हो जाने पर उसकी आर्थिक भरपाई करने में सहायता मिलती है

कार खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस कराना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल इंश्योरेंस कराने से दुर्घटना, टूटने-फूटने या फिर उसके चोरी हो जाने पर उसकी आर्थिक भरपाई करने में सहायता मिलती है। हालांकि अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको इससे जुड़ी कुछ पेचीदगी के बारे में जानना भी जरूरी है। बता दें कि कार चोरी होने की घटना में अगर आपके पास गाड़ी की केवल एक ही चाबी है तो आपको क्लेम हासिल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको दो चाबी दी जाती है।

इंश्योरेंस क्लेम में क्या है चाबी को लेकर नियम

बता दें कि कई बार ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं कि कार या गाड़ी चोरी होने पर अगर आपके पास केवल एक चाबी है तो आपको क्लेम कराने में मुश्किलें हो सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया जाए। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कार चोरी होने की घटना में इंश्योरेंस क्लेम कराते समय कंपनियां आपसे कंपनी की तरफ से मुहैया कराई गई दोनों चाबियां दिखाने को कहती हैं। अगर आप दोनों ही चाबियां देने में नाकाम रहते हैं तो आपके इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आ सकती है या फिर आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है।

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