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अब 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, IRDAI ने हटाई एज लिमिट

Health Insurance New Rules: संशोधन 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की उम्र तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की इजाजत थी। इसके अलावा, बीमाकर्ताओं को पहले से किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन वाले व्यक्तियों को हेल्थ पॉलिसीज प्रदान करने का आदेश दिया गया है। किस्तों में प्रीमियम पेमेंट की सुविधा देने की इजाजत है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Apr 21, 2024 पर 4:20 PM
अब 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, IRDAI ने हटाई एज लिमिट
ट्रैवल पॉलिसीज केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता ही पेश कर सकते हैं।

Health Insurance New Rules: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। बाजार को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IRDAI ने ऐसा किया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के मामले में मैक्सिमम एज लिमिट को खत्म करने के पीछे IRDAI का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ हेल्थकेयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, जो अचानक आ जाने वाले मेडिकल खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की उम्र तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की इजाजत थी। लेकिन ताजा संशोधन के साथ किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। हालिया गजट नोटिफिकेशन में IRDAI ने कहा, ‘बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हेल्थ इंश्यारेंस प्रोडक्ट की पेशकश करें। बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, मातृत्व और, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य समूह के लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं।’

पुरानी बीमारी वालों को इंश्योरर्स नहीं कर सकते न

इसके अलावा, बीमाकर्ताओं को पहले से किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन वाले व्यक्तियों को हेल्थ पॉलिसीज प्रदान करने का आदेश दिया गया है। नतीजतन, बीमाकर्ताओं को कैंसर, दिल या किडनी फेलियर और एड्स जैसी गंभीर मेडिकल कंडीशन वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से मना करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किस्तों में प्रीमियम पेमेंट की सुविधा देने की इजाजत है।

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