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Crypto Payments पर बैन का किया उल्लंघन तो होगी जेल, प्रस्तावित बिल में है प्रोविजन

नियमों के उल्लंघन को “संज्ञेय अपराध” भी माना जाएगा, जिसका मतलब है कि इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है और यह “गैर जमानती” है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 07, 2021 पर 5:36 PM
Crypto Payments पर बैन का किया उल्लंघन तो होगी जेल, प्रस्तावित बिल में है प्रोविजन
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प्रस्तावित कानून भारत में पेमेंट के एक तरीके के रूप में क्रिप्टोकरंसीज (cryptocurrencies) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए बिल की समरी और एक सूत्र के मुताबिक, इसका मतलब है कि इस कानून का उल्लंघन करने वाले बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बिना जमानत जेल भेज दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसकी ज्यादातर क्रिप्टोकरंसीज पर बैन लगाने की योजना है। दरअसल चीन ने इस सितंबर में क्रिप्टोकरंसी के खिलाफ कदम उठाए थे, जिसके बाद भारत में भी कार्रवाई तेज हो गई है।

गैर जमानती है यह अपराध

बिल की समरी के मुताबिक, भारत सरकार “आदान प्रदान के माध्यम, मूल्य और अकाउंट की एक यूनिट को स्टोर करने” के लिए डिजिटल करंसीज (digital currencies) में “किसी व्यक्ति द्वारा माइनिंग, जेनरेट करने, अपने पास रखने, बिक्री, (या) लेनदेन जैसी सभी गतिविधियों पर सामान्य रोक” लगाने की योजना बना रही है। इसमें कहा गया है कि इन नियमों के उल्लंघन को “संज्ञेय अपराध” भी माना जाएगा, जिसका मतलब है कि इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है और यह “गैर जमानती” है।

इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाला सूत्र मीडिया से बातचीत को अधिकृत नहीं है और इसीलिए, उसने पहचान जाहिर करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में भेजे गए ईमेल पर वित्त मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं दी।

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