EPFO : ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के नवंबर के आदेश को लागू करने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ सर्कुलर (EPFO circular) में ज्यादा पेंशन के लिए कर्मचारियों की इलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्युमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत, एम्प्लॉई हर महीने अपने वेतन का लगभग 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड (provident fund) में कंट्रीब्यूट करते हैं और इतना ही एम्प्लॉयर जमा करता है। इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी ईपीएस में चला जाता है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए वेज सीलिंग (जो फिलहाल 15,000 रुपये है) लगी हुई है। दूसरे शब्दों में, हर महीने का पेंशन कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपये से ज्यादा नहीं होता है।
