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EPFO ने ज्यादा पेंशन पर जारी किया सर्कुलर, जानिए एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़ी डिटेल

EPFO : ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के नवंबर के आदेश को लागू करने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ सर्कुलर (EPFO circular) ज्यादा पेंशन के लिए कर्मचारियों की इलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्युमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत, एम्प्लॉई हर महीने अपने वेतन का लगभग 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और इतना ही एम्प्लॉयर जमा करता है

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Dec 30, 2022 पर 4:29 PM
EPFO ने ज्यादा पेंशन पर जारी किया सर्कुलर, जानिए एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़ी डिटेल
सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ से जुड़े अपने फैसले में कहा, 31 सितंबर, 2014 से पहले रिटायर होने वाले वे कर्मचारी जिन्होंने 1995 स्कीम के तहत मिले ऑप्शन का इस्तेमाल किया था, वे इस पेंशन स्कीम के प्रोविजंस के तहत कवर किए जाएंगे

EPFO : ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के नवंबर के आदेश को लागू करने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ सर्कुलर (EPFO circular) में ज्यादा पेंशन के लिए कर्मचारियों की इलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्युमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत, एम्प्लॉई हर महीने अपने वेतन का लगभग 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड (provident fund) में कंट्रीब्यूट करते हैं और इतना ही एम्प्लॉयर जमा करता है। इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी ईपीएस में चला जाता है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए वेज सीलिंग (जो फिलहाल 15,000 रुपये है) लगी हुई है। दूसरे शब्दों में, हर महीने का पेंशन कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपये से ज्यादा नहीं होता है।

किसे मिल सकती है ज्यादा पेंशन

EPFO ने कहा, यह सर्कुलर ऐसे कर्मचारियों से संबंधित है जिन्होंने ईपीएफ स्कीम के तहत ज्यादा वेतन पर योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति से पहले अपने विकल्प का प्रयोग किया था, लेकिन संबंधित आरपीएफसी (RPFC) कार्यालय ने उनके विकल्प अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था या ज्यादा वेतन पर योगदान वापस कर दिया गया था/ प्रॉविडेंट फंड अकाउंट्स में वापस भेज दिया गया था।

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