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अगर बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं PPF अकाउंट, तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपने बच्चों के लिए PPF अकाउंट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें।

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 01, 2019 पर 1:25 PM
अगर बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं PPF अकाउंट, तो इन बातों का रखें ध्यान

बच्चों के बड़े होने पर उन्हें Public provident fund (PPF) से काफी मदद मिल सकती है। अगर उनका कम उम्र में PPF अकाउंट खोला जाता है तो जब तक अकाउंट की मेच्योरिटी होगी, तब तक बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। और उन्हें पढ़ाई में लगने वाली फीस के लिए मदद मिल सकती है। साथ ही गार्जियन ऊपर पैसों का बोझ भी कम होगा। बच्चों के नाम से PPF अकाउंट खोलने पर आप एक साल में अधिक से अधिक 1.50 लाख का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे अधिक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। PPF अकाउंट में 15 साल का लॉक-इन-पीरियड होता है। इसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक की ब्रांच के अलावा कुछ बैंक ऑनलाइन PPF अकाउंट भी खोलते हैं। PPF में कम से कम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। इसे आप पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करा सकते हैं।

जानिए किन बातों का रखें ध्यान:-

– बच्चों क लिए PPF अकाउंट को प्राकृतिक पैरेट्स या कानूनी अभिभावक के जरिए खोल या ऑपरेट कर सकते हैं। इस अकाउंट को केवल एक गार्जियन ही खोल सकते हैं। मतलब माता-पिता में से कोई एक ही बच्चों के नाम PPF अकाउंट खोल सकते हैं। माता-पिता दोनों बच्चे का पीपीएफ खाता अलग-अलग जगहों पर नहीं खोल सकते हैं।

- PPF अकाउंट की डिपोजिट रकम एक फिस्कल ईयर में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति 3 बच्चों का गार्जियन बन जाता है तो संयुक्त रूप से 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता।

- 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद यह बच्चे पर निर्भर करता है कि वो इसे जारी रखे या बंद कर दे। अगर वो 15 साल के बाद भी इसे जारी करता है तो अकाउंट होल्डर को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती रहेगी।

- शुरुआत के 15 साल के लॉक-इन-पीरियड में 60 फीसदी अमाउंट निकाला जा सकता है।

-अगर कोई पैरेंट्स अपने 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों का PPF अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बच्चे की इनकम पैरेंट्स की इनकम के साथ जोड़ी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल से ऊपर की उम्र वाले के लिए डिडक्शन और टैक्स छूट वैसे ही लागू होंगे जैसे किसी एडल्ट टैक्सपेयर के लिए लागू होता है। 

- नाबालिग का PPF अकाउंट खोलने के लिए गार्जियन को बच्चों की जानकारी के साथ अपनी जानकारी देनी होती है। इस अकाउंट को खोलने के लिए KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ बच्चे की एज प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड या बर्थ सार्टिफिकेट के साथ 500 रुपये या उससे अधिक का चेक देना होता है।

- यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि बच्चे का PPF अकाउंट दादा-दादी तभी खोल सकते हैं जब वो लीगल गार्जियन हों या फिर बच्चे के पैरेंट्स का निधन हो गया हो।

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