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Income Tax Update: 31 मार्च से पहले पूरा कर लें ये 4 काम, फायदे में रहेंगे

अगर आपने तय समयसीमा से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। या आप वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च, 2022 से पहले यह काम कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 14, 2022 पर 12:44 AM
Income Tax Update: 31 मार्च से पहले पूरा कर लें ये 4 काम, फायदे में रहेंगे
अगर आप टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा बनता है तो आपके लिए एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी होता है। अगर आपको इंट्रेस्ट, कैपिटल गेंस या रेंट से इनकम होती है तो आपको वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है।

अभिषेक अनेजा

यह वित्त वर्ष कुछ ही दिन में खत्म होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो जाएगा। हम आपको ऐसे 4 जरूरी काम के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले खत्म कर लेना ठीक रहेगा। आपको एक बार यह चेक कर लेना होगा कि इनमें से आपने क्या-क्या कर लिया है। अगर कोई बचा हुआ है तो उसे 31 मार्च तक आप पूर कर सकते हैं।

टैक्स-सेविंग के लिए इनवेस्टमेंट

सालाना 1.5 लाख रुपये इनवेस्ट कर टैक्स छूट का फायदा उठाने की इजाजत है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी में उन इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है, जिनमें इनवेस्ट करने पर टैक्स छूट मिलेगी। इनमें जीवन बीमा, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम शामिल हैं। अगर आपने इस सेक्शन के तहत पहले ही 1.5 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर लिया है तो आप नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपये इनवेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80सीसीडी के तहत पेंशन स्कीम में इनवेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है। आप सेक्शन 80डी के तहत मेडीक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

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