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NPS new Rule: PFRDA ने बदले NPS में निवेश के नियम, जारी किये नये निर्देश

PFRDA ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) आउटलेट के माध्यम से NPS अकाउंट में निवेश कर ने पर चार्जेस लगा दिये

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 17, 2021 पर 8:41 PM
NPS new Rule: PFRDA ने बदले NPS में निवेश के नियम, जारी किये नये निर्देश
NPS new Rule: PFRDA ने बदले NPS में निवेश के नियम, जारी किये नये निर्देश

NPS new Rule: पेंशन फंड नियामक PFRDA ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) आउटलेट के माध्यम से NPS अकाउंट में निवेश कर ने पर चार्जेस लगा दिये हैं। नए नियम के मुताबिक अब चार्जेस निवेश का 0.25% तक होगा। साथ ही न्यूनतम चार्ज यानी प्रति ग्राहक चार्ज 20 रुपये से कम नहीं होगा। इससे पहले पहले न्यूनतम शुल्क की कोई सीमा तय नहीं हो रखी थी।

PFRDA की अधिसूचना के मुताबिक अधिकतम चार्ज कुल निवेश का 0.25% होगा और हालांकि इसकी ऊपरी सीमा तय की गई है। ये ऊपरी सीमा 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। इसके साथ ही न्यूनतम चार्ज 20 रुपये प्रति ग्राहक होगा। अगर देखा जाए तो इससे कम राशि में निवेश करने वालों को ही फायदा होगा।

NPS में निवेश

NPS में 500 रुपये से खाता खोल सके हैं। हाल में पीएफआरडीए ने एनपीएस में निवेश शुरू करने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 70 साल कर दी है, जो पहले 65 साल तक थी। पीएफआरडीए के मुताबिक पिछले 12 साल में NPS में औसत12 फीसदी से भी अधिक का रिटर्न मिला है।

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