NPS new Rule: पेंशन फंड नियामक PFRDA ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) आउटलेट के माध्यम से NPS अकाउंट में निवेश कर ने पर चार्जेस लगा दिये हैं। नए नियम के मुताबिक अब चार्जेस निवेश का 0.25% तक होगा। साथ ही न्यूनतम चार्ज यानी प्रति ग्राहक चार्ज 20 रुपये से कम नहीं होगा। इससे पहले पहले न्यूनतम शुल्क की कोई सीमा तय नहीं हो रखी थी।
