सरकार ने इनकम टैक्स पेयर्स को 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना (APY) या अटल पेंशन योजना (APS) में निवेश करने से रोक लगा दी है। इसके बाद अगर कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद शामिल होगा और वो इनकम टैक्स पेयर बन जाता है, तो उसका APY अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और अब तक का सारा पेंशन अमाउंट सब्सक्राइबर को सौंप दी जाएगी।
