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क्या आपके अटल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन पर 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स में मिलेगी छूट? यहां से जानें जवाब

अगर कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद शामिल होगा और वो इनकम टैक्स पेयर बन जाता है, तो उसका APY अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और अब तक का सारा पेंशन अमाउंट सब्सक्राइबर को सौंप दी जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 23, 2022 पर 9:00 PM
क्या आपके अटल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन पर 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स में मिलेगी छूट? यहां से जानें जवाब
क्या आपके अटल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन पर 1 अक्टूबर के बाद इनकम टैक्स में मिलेगी छूट?

सरकार ने इनकम टैक्स पेयर्स को 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना (APY) या अटल पेंशन योजना (APS) में निवेश करने से रोक लगा दी है। इसके बाद अगर कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद शामिल होगा और वो इनकम टैक्स पेयर बन जाता है, तो उसका APY अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और अब तक का सारा पेंशन अमाउंट सब्सक्राइबर को सौंप दी जाएगी।

हालांकि, अब सवाल यह उठता है कि क्या मौजूदा APY निवेशक योजना में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स कटौती का क्लेम करना जारी रख सकता है।

इस मामले पर BankBazaar.com के CEO आदिल शेट्टी ने कहा कि नोटिफिकेशन में APY योजना में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इनकम टैक्स इंप्लिकेशन की कोई डिटेल नहीं है।

शेट्टी ने CNBC-TV18.com को बताया, "इसलिए, जब तक इसे पहले की तरह से लागू नहीं किया जाता है, तब तक मौजूदा ग्राहग निवेश जारी रख सकते हैं और टैक्स बेनिफिट भी मिलते रहना चाहिए।"

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