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ITR Deadline: रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन खत्म! 1 जनवरी से बचेगा सिर्फ ये रास्ता

ITR Deadline: 31 दिसंबर को Revised और Belated ITR फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो रही है। इसके बाद टैक्सपेयर्स के पास सिर्फ एक विकल्प बचेगा, जो ज्यादा टैक्स और कम बेनिफिट्स के साथ आता है। एक्सपर्ट का कहना है कि देरी महंगी पड़ सकती है। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Dec 31, 2025 पर 5:28 PM
ITR Deadline: रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन खत्म! 1 जनवरी से बचेगा सिर्फ ये रास्ता
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ कर चुका है कि Updated Return को समय पर फाइलिंग का विकल्प न माना जाए।

ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन अब खत्म होने वाली है। जो टैक्सपेयर्स तय समय पर ITR फाइल नहीं कर पाए थे। उनके लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का यही आखिरी मौका है।

इस तारीख के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का विकल्प खत्म हो जाएगा। फिर टैक्स कंप्लायंस की लागत बढ़ जाएगी। इसके बाद किसी भी गलती को सुधारने या छूटी हुई इनकम बताने के लिए टैक्सपेयर्स को सिर्फ अपडेटेड रिटर्न (Section 139(8A)) का सहारा लेना पड़ेगा।

अपडेटेड रिटर्न क्यों बन सकता है महंगा विकल्प

कानून टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है, लेकिन यह विकल्प सस्ता या आसान नहीं है।

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