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इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना चाहते हैं लेकिन Form 16 नहीं है? बगैर फॉर्म 16 ऐसे कर सकते हैं फाइल

हर व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी करती हैं। इसमें एंप्लॉयी को पिछले वित्त वर्ष में सैलरी से हुई इनकम, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस, एग्जेम्प्शंस का ब्योरा होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 27, 2023 पर 12:05 PM
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना चाहते हैं लेकिन Form 16 नहीं है? बगैर फॉर्म 16 ऐसे कर सकते हैं फाइल
ऐसे टैक्सपेयर्स जो ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं वे फॉर्म 1 या फॉर्म 4 का इस्तेमाल कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर-1 फॉर्म को सहज कहा जाता है।

कई कंपनियों ने अपने एप्लॉयीज को अब तक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का फॉर्म 16 जारी नहीं किए हैं। फिर, अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना चाहता है तो वह बगैर फॉर्म 16 के कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने प्री-फिल्ड डेटा के साथ ITR-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी कर दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि बाकी आईटीआर फॉर्म्स के लिए सॉफ्टवेयर/यूटिलिटीज को जल्द इनेबल कर दिया जाएगा। इस बारे में ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्सपेयर्स को जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन आईटीआर फाइल करने का ऑप्शंस है। जो टैक्सपेयर्स ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वे ई-फाइलिंग पोर्टल की मदद से कर सकते हैं।

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