ज्यादातर लोगों की सैलरी स्लिप में हाउस रेंट अलाउन्स (HRA) शामिल होता है। इस पर इनकम टैक्स में डिडक्शन की सुविधा मिलती है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग के वक्त एचआरए से जुड़े कुछ ऐसे टैक्स एग्जेम्प्शंस हैं, जो टैक्सपेयर्स को चौंकाते हैं। कई बार इस बारे में इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजकर कुछ डीटेल जानकारी मांगता है। इसलिए आईटीआर फाइलिंग में एचआरए क्लेम करने में सावधानी बरतना जरूरी है। इसे क्लेम करने में आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।