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ITR Filing: सैलरी, कैपिटल गेंस और अन्य स्रोतों से इनकम है तो आपको आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा

ITR Filing: एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। उसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी के साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 05, 2024 पर 6:18 PM
ITR Filing: सैलरी, कैपिटल गेंस और अन्य स्रोतों से इनकम है तो आपको आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा
अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म का चुनाव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर देना जरूरी है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको इसे जल्द फाइल कर देना चाहिए। मनीकंट्रोल यह बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी से इनकम के साथ दूसरे स्रोतों से भी आय होती है और वित्त वर्ष के दौरान कैपिटल गेंस हुआ है तो उसे किस आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।

आईटीआर 2 का इस्तेमाल करने की शर्तें

आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए करना जरूरी है जो नॉन-रेजिडेंट हैं या ऑर्डनरिली रेजिडेंट नहीं हैं और जिनकी इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है। साथ ही जिनकी कई घर हैं या कैपिटल गेंस हुआ है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आईटीआर 2 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म का चुनाव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है। इसकी वजह यह है कि गलत आईटीआर फॉर्म में रिटर्न फाइल करने से उसके डिफेक्टिव होने की आशंका रहती है।

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