इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर देना जरूरी है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको इसे जल्द फाइल कर देना चाहिए। मनीकंट्रोल यह बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी से इनकम के साथ दूसरे स्रोतों से भी आय होती है और वित्त वर्ष के दौरान कैपिटल गेंस हुआ है तो उसे किस आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।