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ITR Filing: इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आप क्या करेंगे? जानिए इसका जवाब

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की प्रक्रिया शुरू करता है। साथ ही वह ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भी भेजता है, जिनके इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह की कमी पायी जाती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 07, 2024 पर 4:31 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आप क्या करेंगे? जानिए इसका जवाब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजने के लिए अलग-अलग सेक्शन का इस्तेमाल करता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर देने के बाद टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार करते हैं। रिफंड सिर्फ ऐसे टैक्सपेयर्स को मिलता है, जिन्होंने ज्यादा टैक्स चुकाया होता है। इसके अलावा अगर टैक्सपेयर के इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजने के लिए अलग-अलग सेक्शन का इस्तेमाल करता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

सेक्शन 143(1) के तहत नोटिस

इस सेक्शन के तहत भेजे गए नोटिस (Income Tax Notice) का मकसद यह बताना होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आपके आईटीआर में बताए गए टैक्स को मैच कराया है। यह एक शुरुआती एसेसमेंट है, जिसे समरी एसेसमेंट भी कहा जाता है। इसमें टैक्स का डिटेल रिव्यू नहीं होता है। एक तरह से इसका मतलब यह है कि फिलहाल आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग हो गई है। इससे यह भी पता चलता है कि क्या आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना है या आपका रिफंड बन रहा है।

इस सेक्शन के तहत तीन तरह के इंटिमेशन होते हैं:

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