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ITR Filing Last Day: आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका, जानिए फाइल नहीं करने पर क्या होगा

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज (31 जुलाई) अंतिम तारीख है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए लगातार रिमाइंडर भेज रहा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने 30 जुलाई को बताया कि 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2024 पर 11:03 AM
ITR Filing Last Day: आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका, जानिए फाइल नहीं करने पर क्या होगा
सेक्शन 234F के मुताबिक, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की पेनाल्टी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम के हिसाब से लगती है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का आज आखिरी मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने 30 जुलाई को बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज आपको यह काम पूरा कर देना चाहिए। सवाल है कि आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा?

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर कोई टैक्सपेयर्स इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह 31 दिसंबर तक फाइल कर सकता है। इसे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है। इसके लिए उसे पेनाल्टी चुकानी होगी। साथ ही टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट भी देना होगा। बिलेटेड रिटर्न के बारे में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F में बताया गया है। इसके अलावा अगर उसका टैक्स बनता है तो उस पर हर महीने 1 फीसदी का इंटरेस्ट भी देना होगा।

कितनी लगती है पेनाल्टी?

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